ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत:। क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः।।

जनपद की समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, माडलशाप, भांग एवं ताड़ी की फुटकर/थोक अनुज्ञापनों को 04 मार्च,2026 को अपरान्ह 4.00 बजे तक बन्द रहेंगे

 


जनपद की समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, माडलशाप, भांग एवं ताड़ी की फुटकर/थोक अनुज्ञापनों को 04 मार्च,2026 को अपरान्ह 4.00 बजे तक बन्द रहेंगे


सोनभद्र। होली पर्व के अवसर पर में कानून-व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के निमित्त जिलाधिकारी बद्री नाथ सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुये जनपद-सोनभद्र की समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, माडलशाप, भांग एवं ताड़ी की फुटकर/थोक अनुज्ञापनों को 04 मार्च,2026 को अपरान्ह 4.00 बजे तक बन्द रखने का आदेश दिया है। उक्त बन्दी दिवस के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल नियमानुसार देय नहीं होगा। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।


Delhi 34 news report by chandra mohan Shukla

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