राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की तिथि बढ़ी
अब 14 मई 2026 तक होगा खाद्यान्न वितरण, ई-पॉश मशीन व मोबाइल ओटीपी से भी मिलेगी सुविधा
सोनभद्र। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता के अनुसार आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार माह मई 2026 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) वितरण की अवधि बढ़ाकर 14 मई 2026 तक कर दी गयी है।
उन्होंने बताया कि पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 08 मई 2026 तक कुछ उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न वितरण पूर्ण नहीं हो सका था, जिसके दृष्टिगत लाभार्थियों की सुविधा हेतु वितरण अवधि विस्तारित की गयी है, ताकि कोई भी पात्र कार्डधारक खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वितरण कार्य ई-पॉश मशीन के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण के जरिए किया जाएगा। जिन लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, उन्हें मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने जनपद के समस्त राशन कार्डधारकों से अपील की है कि जिन परिवारों के सदस्यों की ई-केवाईसी अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, वे संबंधित उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर शीघ्र ई-केवाईसी पूर्ण कराएं, जिससे भविष्य में खाद्यान्न वितरण का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त हो सके।
Delhi 34 news report by chandra mohan Shukla
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