अवैध खनन/परिवहन करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, भेजा गया अदालत
सोनभद्र।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 19.02.2025 को थाना स्थानीय पर सर्वेक्षक खनिज विभाग के द्वारा पंजीकृत कराये गये मु0अ0सं0- 36/2025 धाराः-303(2), 317(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3(1), 58, 72(1) व धारा 4/21 खान एंव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा- 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 बनाम UP70MT5346 डम्फर के चालक सुदर्शन (उम्र 22 वर्ष) पुत्र लालचन्द्र निवासी मानिकपुर थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर व वाहन स्वामी संजय पुत्र महाबीर निवासी तकिया सुकृत थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के विरूद्ध पंजीकृत कर अभियुक्त सुदर्शन उपरोक्त को दिनांक 19.02.2025 को समय 15.04 PM पर पुलिस हिरासत में लेकर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
वाहन चालक का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 565/2023 धारा 279, 337, 338 भादवि थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
2. मु0अ0सं0- 36/2025 धारा 303(2), 317(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3(1), 58, 72(1) व धारा 4/21 खान एंव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
*वाहन स्वामी संजय उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-*
1. मु0अ0सं0-114/2024 धारा 186, 279, 379, 411, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि, 3/57/7 उत्तर प्रदेश उपखानिज (परिहार) नियमावली, 1963, 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व 3/4 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 थाना रॉबर्ट्सगंज
2. मु0अ0सं0-189/2024 धारा 186, 279, 379, 411, 120 बी भादवि, 3/57/7 उत्तर प्रदेश उपखानिज (परिहार) नियमावली, 1963, 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 थाना रॉबर्ट्सगंज
3. मु0अ0सं0-344/2024 धारा 379, 411, 120 बी भादवि, 3(1), 58, 72(6) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021, 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 थाना रॉबर्ट्सगंज
4. मु0अ0सं0-36/2025 धाराः-303(2), 317(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3(1), 58, 72(1) व धारा 4/21 खान एंव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
गिरफ्तारी के दौरान
1.उ0नि0 धर्मनारायण भार्गव मय हमराही थाना ओबरा जनपद सोनभद्र शामिल थे।
Delhi 34 news report by chandra mohan Shukla
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