ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत:। क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः।।

नवंबर माह में कार्डधारकों को मिलेगा निःशुल्क खाद्यान

 


नवंबर माह में कार्डधारकों को मिलेगा निःशुल्क खाद्यान 

सोनभद्र। जिला पूर्ति अधिकारी धु्रव गुप्ता ने बताया कि खाद्यायुक्त के आदेशानुसार माह नवम्बर 2025 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराया जाना निर्धारित किया गया है। खाद्यायुक्त के निर्देश के अनुपालन में जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह नवम्बर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूं व चावल) निःशुल्क वितरण 08 नवम्बर से 25 नवम्बर तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारक को प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा खाद्यान्न (14 किग्रा गेहूं व 21 किग्रा फोर्टिफाइड चावल) की दर से निःशुल्क वितरण किया जाता है। इसी प्रकार से पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न (2 किग्रा गेहूं व 3 किग्रा फोर्टिफाइड चावल) की दर से निःशुल्क वितरण किया जाता है। कुछ ऐसे कार्डधारक जिनका अंगूठा किसी कारण से बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है वे मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा वितरण की अन्तिम तिथि 25 नवम्बर को उपलब्ध रहेगी। ऐसे कार्डधारक जिनका अंगूठा रीड बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, वे वितरण की अन्तिम तिथि पर ओटीपी वेरीफिकेशन की सुविधा का लाभ उठाते हुए खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। जनपद के कार्डधारको से यह भी अनुरोध है कि वर्तमान में जनपद में प्रचलित राशनकार्डो में सम्मिलित यूनिट, सदस्यों का ई-केवाईसी कराया जा रहा है। जिन कार्डधारको का ई-केवाईसी होना अवशेष है। वे उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करें।

Post a Comment

0 Comments