ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत:। क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः।।

भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका समेत दो के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू/ कुर्की की नोटिस जारी

 


भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका समेत दो के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू/ कुर्की की नोटिस जारी

- करीब 22 माह पूर्व नवरात्रि देवी जागरण कार्यक्रम के लिए एडवांस बुकिंग के बावजूद भी प्रोग्राम न करने,पैसा वापस मांगने पर जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित करने व लड़के को उठवा लेने की धमकी देने का मामला

- एससी/एसटी कोर्ट ने न्यायालय में हाजिर न होने पर की कार्रवाई

- 14 मार्च 2026 को एसपी सोनभद्र से नोटिस का निष्पादन कराकर कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कोर्ट ने दिया आदेश

सोनभद्र। करीब 22 माह पूर्व नवरात्रि देवी जागरण कार्यक्रम के लिए एडवांस बुकिंग के बावजूद भी प्रोग्राम न करने तथा पैसा वापस मांगने पर जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित करने व लड़के को उठवा लेने की धमकी दिए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायालय में हाजिर न होने पर भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका व इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक विकास कुमार के विरुद्ध गैर जमानती वारंट/ कुर्की की नोटिस जारी किया है। एसपी सोनभद्र को नोटिस का निष्पादन कराकर 14 मार्च 2026 को न्यायालय को कृत कार्यवाही से अवगत कराने का आदेश दिया गया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुअरा गांव निवासी राजेंद्र पुत्र रामनरेश ने दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उसने नवरात्रि देवी जागरण कार्यक्रम के लिए 18 अप्रैल 2024 को भोजपुरी आर्टिस्ट के संयोजक विकास कुमार को दो लाख रुपये में बुक किया गया था। जिसके लिए एडवांस एक लाख 70 हजार रुपये दे दिया गया था।शेष बकाया के भुगतान की बात कार्यक्रम संपन्न होने पर तय हुई थी। कार्यक्रम में भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका को लाने की बात तय हुई थी। उसके लिए होटल में चार कमरे बुक किए गए थे। अंतरा सिंह को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी, बावजूद इसके बगैर प्रोग्राम किए ही अंतरा सिंह देर रात चली गई। जिसकी वजह से कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सका। इससे करीब पांच लाख रुपये की क्षति हुई है। इस संबंध में पूछताछ करने पर संयोजक विकास कुमार द्वारा जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित किया गया और लड़के को उठवा लेने की भी धमकी दी गई। इस प्रकार से दोनों लोगों ने धोखाधड़ी कर क्षति पहुंचाई है। इसकी सूचना थाने पर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कि गई। एसपी सोनभद्र को 31 अगस्त 2024 को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब मजबूर होकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट के आदेश पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में धोखाधड़ी समेत एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज कर विवेचक द्वारा विवेचना की गई और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। कोर्ट में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट/ कुर्की की नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट द्वारा एसपी सोनभद्र से नोटिस का निष्पादन कराकर 14 मार्च 2026 को कृत कार्यवाही से अवगत कराने का आदेश दिया गया है।

Delhi 34 news report by Rajesh Kumar Pathak senior advocate

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