ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत:। क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः।।

पिता की हत्यारा पुत्र गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद-

 


पिता की हत्यारा पुत्र गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद-

सोनभद्र।पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम मे थानाध्यक्ष म्योरपुर के कुशल नेतृत्व में थाना म्योरपुर पुलिस ने थाना म्योरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-64/2026 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित हत्या की घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने मृतक के हत्यारे पुत्र रवि कुमार पुत्र राजदेव सिंह, निवासी ग्राम कुण्डाडीह, थाना म्योरपुर, जनपद सोनभद्र, उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल भी बरामद किया गया है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 29.05.2026 को थाना म्योरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुण्डाडीह निवासी राजदेव सिंह की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में थाना म्योरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0-64/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमों द्वारा साक्ष्य संकलन, इलेक्ट्रॉनिक एवं तकनीकी विश्लेषण तथा संबंधित व्यक्तियों से गहन पूछताछ की गई।

  विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, मुखबिर सूचना एवं अन्य तथ्यों के आधार पर मृतक के पुत्र रवि कुमार पुत्र राजदेव सिंह निवासी कुण्डाडीह थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र की भूमिका संदिग्ध पाई गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसके पिता के एक महिला से अवैध संबंधों को लेकर परिवार में लगातार विवाद होता रहता था, जिससे वह मानसिक रूप से अत्यंत आक्रोशित एवं क्षुब्ध था।

 दिनांक 29.05.2026 को अभियुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से अपने पिता को जमीन दिखाने के बहाने जंगल क्षेत्र में बुलाया तथा सुनसान स्थान पर ले जाकर पहले गमछे से दबाव बनाकर गिराया, तत्पश्चात पत्थर से सिर पर वार किया तथा सर्जिकल ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी। घटना के उपरांत अभियुक्त ने साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया तथा स्वयं ही अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।

          अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद सर्जिकल ब्लेड, एक अदद खूनालूदा पत्थर का टुकड़ा तथा मृतक की मोटरसाइकिल की चाबी बरामद की गई। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 238(ए) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए कानून के हवाले किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उ0नि0  रविकान्त मिश्रा, थानाध्यक्ष म्योरपुर, 2.उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह थाना म्योरपुर, 3.हे0का0 प्रदीप कुमार राय थाना म्योरपुर,4.हे0का0 प्रमोद कुमार थाना म्योरपुर,5.का0 रामजीत (चालक) थाना म्योरपुर,6.रि0का0 राजप्रबल थाना म्योरपुर शामिल थे। 

Delhi 34 news report by chandra mohan Shukla

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