ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत:। क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः।।

अवैध खनन माफियाओं पर की गई कार्यवाही, चार अभियुक्त गिरफ्तार, तीन वाहन जब्त-

 


अवैध खनन माफियाओं पर की गई कार्यवाही, चार अभियुक्त गिरफ्तार, तीन वाहन जब्त-


सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर/ऑपरेशन) अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा के मार्गदर्शन में जनपद में अवैध खनन के रोकथाम हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके तीन वाहनों को जब्त किया है ।

खनन विभाग के खनन निरीक्षक अतुल दूबे ने बताया कि दिनांक 17.01.2026 को अपने विभागीय कर्मचारी से सूचना मिली कि लोढ़ी टोल प्लाजा से एक वाहन द्वारा अवैध खनन सामग्री ले जाई जा रही थी जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन चालक ने धक्का मारकर भाग गया। खनन निरीक्षक अतुल दूबे ने अपने टीम के साथ वाहन का पीछा करना शुरू कर दिया इस जानकारी पर वाहन चालक ने गाड़ी छोड़कर भाग गए, खड़ी वाहन को पावर हाउस के पास उरमौरा में पकड़ लिया गया। वाहन पर अवैध खनिज लदा हुआ था, वाहन बिना नंबर प्लेट का परिवहन किया जा रहा था। जांच में यह भी पाया गया कि वाहन के पास वैध परिवहन प्रपत्र नहीं था तो खनन निरीक्षक अतुल दूबे द्वारा मु0अ0सं0–43/2026, धारा 303(2), 317(2), 121(1), 109(1) भारतीय दंड संहिता, 3(1)/58/72(6) उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम तथा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना राबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र पर पंजीकृत कराया गया। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आया कि चारों अभियुक्तों तेरे नाम क्रमशः दिनेश्वर केशरी उर्फ भोनू पुत्र विजय कुमार 21 वर्ष, ग्राम दारानगर, थाना मड़िहान, जनपद मिर्जापुर (हाल पता: मारकुण्डी, थाना चोपन),फरीद अहमद 45 वर्ष पुत्र मुनिर अहमद, मेन मार्केट, शीतला मंदिर के पास, थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र,अश्वनी कुमार सिंह पुत्र मनोज कुमार, ग्राम उरमौरा, संत कीनाराम के पास, थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र,कमलेश विश्वकर्मा, 22 वर्ष पुत्र जितन, ग्राम बिचपई, वार्ड नं0 03, थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र। पकड़े गए सभी अभियुक्त पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। वांछित सभी अभियुक्तों को आज सोमवार को समय 13.28 बजे लोढ़ी राबर्ट्सगंज से गिरफ्तार कर उन्हें कानून के हवाले किया गया। तथा उनके पास से 03 वाहन जब्त कर लिए गए। उक्त मामले में थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0–43/2026, धारा 303(2), 317(2), 121(1), 109(1) भारतीय दंड संहिता, 3(1)/58/72(6) उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम तथा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। गिरफ्तारी के दौरान प्रभारी निरीक्षक राम स्वरूप वर्मा थाना राबर्ट्सगंज,उ0नि0 उमाशंकर यादव चौकी प्रभारी लोढ़ी थाना राबर्ट्सगंज, हे0का0 प्रवीण यादव थाना राबर्ट्सगंज,हे0का0 चन्द्रकेश पाण्डेय थाना राबर्ट्सगंज, का0 चन्दन सरोज थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र शामिल थे। 

Delhi 34 news report by chandra mohan Shukla

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