गुण्डा एक्ट के तहत अभियुक्त को 06 माह के लिए किया गया जिला बदर
सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक शक्तिनगर सत्येन्द्र कुमार राय के नेतृत्व में थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही के क्रम में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), जनपद सोनभद्र द्वारा गुण्डा एक्ट के अभियुक्त को दिनांक 10.08.2026 से अग्रिम 06 माह तक जनपद सोनभद्र की सीमा से बाहर रहने हेतु जिला बदर किए जाने का आदेश पारित किया गया था। थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र रामलल्लू निवासी निमियाटाड़ बस्ती, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र को जनपद की सीमा से बाहर ले जाकर जिला बदर आदेश की नोटिस तामील कराई गई तथा आदेश में निहित निर्देशों से अवगत कराते हुए आवश्यक हिदायत दी गई। अभियुक्त को स्पष्ट रूप से बताया गया कि नोटिस तामील की तिथि से अग्रिम 06 माह तक वह जनपद सोनभद्र की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते हुए जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।
अभियुक्त को नोटिस तामील कराने के दौरान उ0नि0 सदाशिव राय, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र, का0 पंकज कुमार, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र व हे0का0 (चालक) मुनीष कुमार, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र शामिल थे।
Delhi 34 news report journalist by Chandra Mohan Shukla
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