ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत:। क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः।।

असहाय बंदियों का सहारा बना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

 


असहाय बंदियों का सहारा बना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 


सोनभद्र। मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र में विचाराधीन सत्र परीक्षण सं0- 99/2023 अ0 सं0- 108/22 अं0 धारा- 376 आई0पी0सी0 व ¾ पॉक्सो एक्ट थाना जुगैल में अभियुक्त रामसकल उर्फ सिपाही बैगा पुत्र रामपति बैगा निवासी खरहरा टोला अमिला थाना जुगैल सोनभद्र वर्ष 2022 से जिला कारागार सोनभद्र में निरुद्ध था। दिनांक 07.12.2022 को वादी मुकदमा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार उसकी नाबालिक पुत्री, जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, के साथ अभियुक्त रामसकल उर्फ सिपाही बैगा द्वारा दिनांक 25.11.2022 को बलात्कार किया गया था। जिस पर थाना जुगैल द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। थाना जुगैल द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मा0 न्यायालय में मामले के विचारण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता के रुप में डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काँसिल श्री सत्यारण त्रिपाठी को निर्धन बंदी की ओर से प्रभावी पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त किया गया। 

डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काँसिल सत्यारण त्रिपाठी द्वारा उक्त मामलें में अभियुक्त की ओर से जिरह करते हुए अभियुक्त के पक्ष को प्रभावी ढंग से मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिनांक 26.08.2026 को अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया। इस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा एक निर्धन व असहाय बंदी की सहायता की गयी, जिससे उसे न्याय मिल सका। 

 यह जानकारी राहुल, सिविल जज सी0डि0/सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा दी गई।

Delhi 34 new report journalist by Chandra Mohan Shukla

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