गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना कोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई
गोवंश तस्करी से अर्जित अवैध धन से निर्मित ₹37.50 लाख कीमत के पक्का मकान को किया गया कुर्क
जिलाधिकारी सोनभद्र के आदेश के अनुपालन में थाना कोन पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई
सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना कोन पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त हफीज पुत्र अजीमुद्दीन निवासी कुड़वा, थाना कोन, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है।
न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जनपद सोनभद्र द्वारा वाद संख्या D202616660001912, सन 2026, राज्य बनाम हफीज, अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, संबंधित अपराध संख्या 230/2025, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त हफीज द्वारा गोवंश तस्करी से अर्जित अवैध धन से ग्राम पड़रछ, परगना अगोरी, तहसील ओबरा में वन विभाग की आराजी संख्या-4000 पर निर्मित पक्के मकान, जिसकी अनुमानित कीमत ₹37,50,000/- (सैंतीस लाख पचास हजार रुपये) है, को कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया था।
उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 05.09.2026 को SHO थाना कोन एवं नायब तहसीलदार ओबरा की उपस्थिति में थाना कोन पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर डुगडुगी पिटवाकर कुर्की की उद्घोषणा कराई गई तथा कुर्की संबंधी बोर्ड लगाकर उक्त पक्के मकान को सील कर दिया गया।
अभियुक्त हफीज के विरुद्ध गोवंश तस्करी से संबंधित कई अभियोग पंजीकृत हैं। इसी आपराधिक गतिविधियों के दृष्टिगत उसके विरुद्ध थाना कोन पर मु0अ0सं0 230/2025, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है।
कुर्क की गई संपत्ति का विवरण- पक्का मकान
स्थान : ग्राम पड़रछ, परगना अगोरी, तहसील ओबरा, जनपद सोनभद्र
संबंधित आराजी : वन विभाग आराजी संख्या-4000
अनुमानित कीमत : ₹37,50,000/- (सैंतीस लाख पचास हजार रुपये)
Delhi 34 new report journalist by Chandra Mohan Shukla
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