ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत:। क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः।।

कोर्ट के आदेश के 11 महीने बाद भी नहीं हुई जमीन की पत्थरगड्डी

 


कोर्ट के आदेश के 11 महीने बाद भी नहीं हुई जमीन की पत्थरगड्डी


. कानूनगो व लेखपाल द्वारा दबंग व्यक्ति के प्रभाव में आकर की जा रही हीलाहवाली

- पीड़ित व्यक्ति ने DM सोनभद्र व डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनभद्र को प्रार्थना पत्र देकर लगाई गुहार

 सोनभद्र। कोर्ट के आदेश के 11 महीने बाद भी जमीन की पथरगड्डी नहीं हुई। सिर्फ कानूनगो व लेखपाल द्वारा दबंग व्यक्ति के प्रभाव में आकर हीलाहवाली की जा रही है। पीड़ित व्यक्ति ने डीएम सोनभद्र व डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनभद्र को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है।

पीड़ित व्यक्ति मुल्ला खान पुत्र स्वर्गीय अरमान खान निवासी ग्राम बनौरा प्रथम, थाना पन्नूगंज, जिला सोनभद्र ने आरोप लगाया है कि डिप्टी कलेक्टर रॉबर्ट्सगंज  के न्यायालय ने 25 जून 2025 को आराजी नम्बर 198 मि की पथरगड्डी का स्पष्ट आदेश पारित किया गया है। जिसमें राजस्व निरीक्षक व लेखपाल को टीम के साथ मौके पर जाकर सीमांकन करने को कहा गया था। बावजूद इसके 11 महीने बीत जाने के बाद भी कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कानूनगो व लेखपाल द्वारा आदेश की अवहेलना की जा रही है। इतना ही नहीं कभी धान की फसल तो कभी गेहूं की फसल का बहाना बनाकर लगातार हीलाहवाली की जा रही है। यह कार्य जमीन के बगल के दबंग के प्रभाव में हो रहा है, क्योंकि दबंग ने जमीन के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। दबंग व्यक्ति द्वारा जान मारने की धमकी भी दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनभद्र मे पीड़ित व्यक्ति मुल्ला खान अपने अधिवक्ता पुत्र शाहनवाज आलम खान के साथ एक शिकायत पत्र डीबीए कार्यालय में देकर कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराए जाने की मांग की है।

Delhi 34 news report by Rajesh Kumar Pathak senior advocate

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